हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग ने पत्नी को अपने मासिक वेतन का आधा हिस्सा के आदेश में रोक लगा दी है। कार्यवाहक न्यायाधीश संजय करोल और संदीप शर्मा की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किय़े हैं। अब पति को अपनी पत्नी के लिए सैलरी का आधा हिस्सा नहीं देना होगा।
दरअसल, राज्य महिला आयोग ने 21 जून 2016 की उसकी पत्नी के आवेदन पर उसके आधा वेतन पत्नि को देने का आदेश दिया था। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने बकायदा इसके आदेश भी जारी किये। याचिकाकर्ता ने इन आदेशों को हाईकोर्ट में यह कहकर चुनौती दी थी कि राज्य महिला आयोग के आदेश उसके क्षेत्र अधिकार से बाहर हैं। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता की दलीलों से सहमति जताते हुए उपरोक्त अंतरिम आदेश पारित कर दिए। राज्य सरकार और महिला आयोग को नोटिस जारी कर याचिका का जवाब मांगा गया था।