<p>प्रदेश को दहला देने वाले नूरपुर बस हादसे की मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नूरपुर हादसे पर प्रदेश सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 2 हफ्तों के भीतर जवाब देने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी।</p>
<p>हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल की अगुवाई वाली खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई की गई। बता दें कि हाईकोर्ट ने नूरपुर बस हादसे के बाद स्कूल प्रबंधन और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था।</p>
<p>गौरतलब है कि नूरपुर के वजीर रामसिंह पठानिया मेमोरियल स्कूल बस गहरी खाई में गिर गई थी, जिसमें सवार 24 बच्चों की मौत हो गई थी। इसके अलावा चालक और तीन अन्य लोगों की मौत भी हुई थी।</p>
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