कोटखाई के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले की गुरूवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई को गुड़िया मामले के आरोपियों को लेकर शपथपत्र दाखिल करने के आदेश दिए हैं। सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिकारी और उनके अधिवक्ता भी मौजूद रहे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने सीबीआई को ये आदेश पारित किए।
बता दें, कि पिछले साल 6 जुलाई को कोटखाई के जंगल में गुड़िया का शव नग्न अवस्था में मिला था। सीबीआई ने इस साल 13 अप्रैल को चरानी को इस केस में गिरफ्तार किया है जो अभी हिरासत में चल रहा है।