High Court orders 8-week deadline: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण के मामले में नगर निगम शिमला को आठ हफ्तों के भीतर मामले का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम कमिश्नर को यह आदेश जारी किया। यह मामला वर्ष 2010 से लंबित था, जब स्थानीय निवासियों ने नगर निगम में शिकायत दर्ज करवाई थी कि मस्जिद का निर्माण बिना अनुमति और बिना नक्शा पास करवाए किया जा रहा है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जगतपाल ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि पिछले 15 साल से यह मामला विचाराधीन है और इसे समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए नगर निगम को आठ हफ्तों के भीतर कार्रवाई पूरी करने के आदेश दिए।
वहीं, मस्जिद कमेटी ने खुद ही अवैध निर्माण को गिराने का कार्य शुरू कर दिया है। यह कदम कानून का पालन करने के दृष्टिकोण से लिया गया है। अगली सुनवाई 21 दिसंबर को नगर निगम कोर्ट में होगी, जहां मामले की प्रगति पर विचार किया जाएगा।
ब्रिक्स समिट से पहले भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए…
रिपोर्ट:- राजकुमार, हमीरपुर Barsar Mini Secretariat construction: हमीरपुर जिले की बड़सर विधानसभा में मिनी सचिवालय…
Himachal new water tariffs: हिमाचल प्रदेश सरकार ने 50,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले…
Priyanka Gandhi Wayanad nomination: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू मंगलवार दोपहर को शिमला…
Today Himachal Cabinet meeting : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को शिमला के सचिवालय…
सुबाथू डिग्री कॉलेज में फ्रेशर पार्टी के दौरान बाहरी युवकों द्वारा नशे की हालत में…