कुल्लू के बाद अब हाईकोर्ट ने कांगड़ा जिला में नशाखोरी पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश पुलिस महानिदेशक व जोनल डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चंडीगढ़ को आदेश जारी किया है। कोर्ट मित्र की ओर से न्यायालय को बताया गया कि मैक्लोड़गंज के नजदीक धर्मकोट में नशाखोरी का धंधा जोरों पर है। इस क्षेत्र में काफी मात्रा में अवैध तरीके से भवन निर्माण किए जा रहे हैं और इस क्षेत्र में होटल मालिकों द्वारा रेव पार्टियों का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें काफी संख्या में विदेशी और वहां के स्थानीय निवासी शामिल होते हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने इन दोनों अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वो पुलिस अधीक्षक कांगड़ा और अन्य ड्रग्स पर नियंत्रण लगाने के लिए तैनात अधिकारियों को ज्वाइंट टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश दें।
धर्मकोट में नशे के बढ़ते मामलों को लेकर न्यायालय से गुहार लगाई गई कि इन सारी गतिविधियों को रोकने के लिए जरूरी है कि कुल्लू जिला के कसोल की तरह इस क्षेत्र में भी नशाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए जवाबदेह अधिकारियों द्वारा कदम उठाने हेतु निर्देश जारी किए जाएं। अब अदालत ने इस मामले में पुलिस महानिदेशक को नशा रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं।