<p>शिमला के कोटखाई में बागवानों से धोखाधड़ी करने वाले एक आढ़ती की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जिला पुलिस शिमला को फटकार लगाई है। कोर्ट में आज हुई सुनवाई की दौरान एसपी शिमला को आदेश दिए हैं कि आगामी तीन दिन में एसआईटी गठित करें। उसके बाद मामले पर अगली सुनवाई 23 मई को होगी।</p>
<p>हाईकोर्ट ने एसपी शिमला को डीएसपी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित करने के आदेश दिया है और 22 मई को विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। उल्लेखनीय है कि कोटखाई के 27 बागवानों से सेब खरीद कर एक स्थानीय आढ़ती ने 1 करोड़, 62 लाख रुपए उन्हें नहीं दिए थे। इसको लेकर आढ़ती के खिलाफ पिछले साल ठियोग और कोटखाई में एफआइआर दर्ज की थी। उसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो आरोपी आढ़ती ने जमानत याचिका दायर की थी।</p>
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