प्रदेश हाईकोर्ट ने जंजैहली एसडीएम कार्यालय विवाद सभी प्रभावित पक्षों को आपस में बैठकर सुलझाने को कहा। कोर्ट ने इन्हें तीन मई को सयुंक्त बैठक करने के आदेश दिए। बैठक के नतीजे से अदालत को अवगत करवाने का आदेश भी दिया गया। इस मामले पर सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
जंजैहली में एसडीएम कार्यालय खोलने की अधिसूचना रद करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जंजैहली निवासी चेतराम ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने ग्राम पंचायत थुनाग को नोटिस जारी किए थे। ग्राम पंचायत थुनाग की याचिका पर ही कोर्ट ने एसडीएम कार्यालय जंजैहली में खोलने की अधिसूचना को रद कर दिया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने सभी पक्षों को आपसी समझौते से इस विवाद को निपटाने को कहा।
गौरतलब है किहाईकोर्ट ने 4 जनवरी 2018 को ग्राम पंचायत थुनाग की याचिका को स्वीकार करते हुए एसडीएम कार्यालय जंजैहली के खुलने से संबंधित अधिसूचना को रद्द कर दिया था। याचिकाकर्ता चेतराम ठाकुर के अनुसार एसडीएम कार्यालय जंजैहली लोगों की सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए जनहित में खोला गया था।