हिमाचल

हिमाचल: बच्ची से रेप के दोषी को फांसी की सजा, शांता ने किया फैसले का स्वागत

सोलन जिला के कोर्ट ने बच्ची से रेप और हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक फैसला करार दिया है। शांता ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से पूरे देश की आंखें खुल गई हैं। छोटी-छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं भारत जैसे देश के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक हैं। जिस देश में नारी का सम्मान किया जाता है- नारी की पूजा की जाती है। माता के मंदिरों में रोजाना करोड़ों लोग सिर झुकाते हैं, ऐसे देश में बलात्कार की घटनाएं बहुत बड़ा कलंक हैं।

शांता ने कहा कि भारत के इतिहास में बलात्कार की घटनाओं का जिक्र नहीं है। अपराध होते थे परंतु नारी के सम्मान में कोई कमी नहीं थी। एक बार द्रोपदी की केवल साड़ी खींचने पर भारत का सबसे बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ था। दर्भाग्य से आज हर रोज एक नहीं अनेक बच्चियों को बलात्कार द्वारा अपमानित किया जाता है। जिस बेटी का बलात्कार होता है वह पूरा जीवन मर मर कर जीती है। यह अपराध शरीर को ही नहीं आत्मा को भी झकझोर कर रख देता है।

शांता ने कहा कि भदिल्ली में निर्भया कांड हुआ था जिस पर पूरा देश सड़कों पर आ गया था, पूरी सरकार हिल गई थी। सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी। कानून में संसोधन हुआ था लेकिन बलात्कार की घटनाओं में कोई कमी नहीं आई। उस समय के कानून के संशोधन के उपरांत एक ही फर्क पड़ा कि अब बलात्कार के बाद हत्याएं भी हो रही हैं।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस विषय पर फिर गंभीरता से विचार करके कानून में बदलाब लाकर केवल और केवल मृत्यु दंड का प्रावधान करे। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में विशेष अदालतें बनाकर बलात्कार के मामलों का 6 महीनों के अंदर निपटारा किया जाए। हिमाचल के सोलन स्थित कोर्ट ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है।

क्या है मामला

बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में 7 वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण के बाद रेप और हत्या मामले में कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। 5 साल पहले यूपी के रहने वाले दोषी ने अपहरण के बाद बच्ची के साथ दुराचार किया था। इतना ही नहीं, इसके बाद दोषी आकाश ने बच्ची का गला घोंट कर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। बाद में मामले की जांच में पता चला था कि दरिंदगी की हदें पार करते हुए बच्ची के प्राइवेट पार्ट में लकड़ी का टुकड़ा भी डाला था। मासूम के साथ इतनी बदसलूकी करने वाले इस दोषी को जिला सोलन की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला चल रहा था।

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