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हिमाचल: कोविड-19 के चलते दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं को दफ्तर आने से छूट

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हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने आदेश जारी किए हैं की कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकारी कर्मचारी दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं को अगले आदेश तक ड्यूटी से छूट मिलेगी।

मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेशों के अनुसार दिव्यांगों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को 24 जनवरी सुबह 6:00 बजे तक या अगले आदेशों तक या रियायत मिली रहेगी। समूचे प्रदेश में यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। हालांकि इस दौरान उन्हें वर्क फ्रॉम होम करना होगा।