हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए 12 नवंबर को मतदान के दिन सुबह 8:00 बजे से 5 दिसंबर को शाम 5:30 बजे तक के बीच की अवधि के दौरान हिमाचल और गुजरात की विधानसभा के वर्तमान चुनावों के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल नहीं दे सकेंगे. यह जानकारी शुक्रवार को निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने दी. चुनाव परिणाम का समाचार-पत्रों अथवा टीवी चैनलों के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार-प्रसार करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
भारत चुनाव आयोग की ओर से इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई एग्जिट पोल नहीं करेगा.
किसी एग्जिट पोल के परिणाम का इस अवधि के दौरान प्रचार-प्रसार नहीं करेगा. अधिसूचना के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन आम चुनावों में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियम समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी प्रकार टीवी चैनल पर किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा.