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अनुबंध कर्मियों नहीं मिलेगा बैक-डेट से लाभ, पुलिस कांस्टेबल-हेड कांस्टेबल को राज्य कैडर

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Himachal Pradesh employees: हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने शुक्रवार को कर्मचारियों और पुलिस बल से संबंधित दो प्रमुख विधेयकों को पारित किया। इनमें हिमाचल सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक-2024 के तहत अब 2003 के बाद अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों को बैक-डेट से सीनियरिटी और वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। कर्मचारियों को केवल उनकी नियमित नियुक्ति की तिथि से यह लाभ प्राप्त होंगे।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने विधेयक को सदन में पेश करते हुए बताया कि अदालतों के पूर्व आदेशों के तहत राज्य खजाने पर बढ़ते वित्तीय बोझ के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। यह विधेयक विशेष रूप से उन मामलों को नियंत्रित करेगा, जिनमें अनुबंध सेवाकाल को सीनियरिटी और वित्तीय लाभ में शामिल करने का निर्णय लिया गया था।

सदन में विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया। BJP विधायकों त्रिलोक जम्वाल और जेआर कटवाल ने सरकार पर कर्मचारियों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया और कहा कि यह विधेयक कर्मचारियों के अधिकारों को सीमित करने वाला है।

इसके अलावा, हिमाचल पुलिस संशोधन विधेयक-2024 भी पारित हो गया। इस संशोधन के तहत कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को राज्य कैडर में शामिल कर दिया गया है। अब इनकी भर्ती पुलिस बोर्ड द्वारा की जाएगी और उन्हें एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया जा सकेगा।