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हाईकोर्ट ने एचपीटीडीसी के होटलों को बंद करने के आदेश पर लगाई रोक

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  • हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के घाटे में चल रहे 9 और होटलों को 31 मार्च तक संचालन की सशर्त अनुमति दी
  • कोर्ट ने एचपीटीडीसी को 30 जून 2025 तक पेंशनरों की सभी देनदारियों का भुगतान करने का आदेश दिया
  • पर्यटन निगम के बंद किए जाने वाले होटलों की सूची में कुछ को संचालन की राहत मिली

HPTDC Hotel Closure Relief: हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। निगम के घाटे में चल रहे होटलों को बंंद करने के  मामले में सोमवार को उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच ने सुनवाई की। न्यायालय ने शेष बचे नौ होटलों को भी 31 मार्च 2024 तक संचालन की सशर्त अनुमति दी है। इसके अलावा, कोर्ट ने एचपीटीडीसी को 30 जून 2025 तक सभी पेंशनरों की देनदारियों का भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया है।

उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने पहले 40 फीसदी से कम ऑक्यूपेंसी वाले 18 होटलों को 25 नवंबर तक बंद करने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय इनमें से 9 होटलों को 31 मार्च तक संचालन की सशर्त छूट दे चुका है। अब बाकी बचे नाै होटलों को भी खोलने की मंजूरी दी गई। पर्यटन निगम की ओर से पूर्व महाधिवक्ता श्रवण डोगरा ने मामले की पैरवी की। कोर्ट ने कहा कि पेंशनरों की बकाया देनदारियां समय पर निपटाई जानी चाहिए, और इस आधार पर होटलों को बंद करने का फैसला किया गया था।

यह नौ होटल भी खुले रहेंगे 


  • गीतांजलि, डलहौजी
  • बाघल, दाड़लाघाट
  • कुणाल, धर्मशाला
  • कश्मीर हाउस, धर्मशाला
  • एप्पल ब्लॉसम, फागू
  • गिरिगंगा, खड़ापत्थर
  • सरवरी, कुल्लू
  • हिडिंबा कॉटेज, मनाली
  • शिवालिक, परवाणू