हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्रामीण बैंक में कार्यरत अंशकालिक कर्मियों को नौकरी से न हटाने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने स्पष्ट किया कि बैंक को यथास्थिति बनाए रखनी होगी। अदालत ने पाया कि 29 मार्च 2019 को बैंक में पार्ट-टाइम कर्मियों को हटाने पर रोक के बावजूद कुछ कर्मचारियों को सेवा से मुक्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने अदालत में आवेदन देकर इस मुद्दे को उठाया।
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि यदि कोई अधिकारी इन आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने सेली प्रोजेक्ट मामले में अपफ्रंट प्रीमियम समय पर जमा न करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जांच रिपोर्ट अदालत के रिकॉर्ड में लाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण सरकार को 29 करोड़ रुपये अतिरिक्त जमा करने पड़े, जो अस्वीकार्य है। इस मामले की अगली सुनवाई मार्च में निर्धारित की गई है।
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