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पूर्व विधायक होशियार की पेंशन की प्रक्रिया दो हफ्ते में होगी पूरी, कोर्ट ने किया याचिका का निपटारा

➤ हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक होशियार सिंह की याचिका का किया निपटारा
➤ विधानसभा सचिवालय ने दो सप्ताह में पेंशन प्रक्रिया पूरी करने का दिया आश्वासन
➤ अदालत को बताया गया – पूर्व विधायक के पक्ष में पेंशन जारी करने की प्रक्रिया शुरू


हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक होशियार सिंह की पेंशन संबंधी याचिका का निपटारा कर दिया है। यह फैसला विधानसभा सचिवालय की ओर से दो सप्ताह में प्रक्रिया पूरी करने के आश्वासन के बाद लिया गया। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने की।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उनकी शिकायत का निस्तारण हो चुका है, इसलिए अब आगे सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। वहीं, विधानसभा सचिवालय की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत में 20 सितंबर को विधानसभा सचिव द्वारा जारी निर्देश प्रस्तुत किए, जिनमें कहा गया कि पूर्व विधायक के पक्ष में मासिक पेंशन जारी करने की आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है

अदालत को बताया गया कि पेंशन से संबंधित औपचारिकताएं और कागजी कार्यवाही जारी हैं, और यह प्रक्रिया अकाउंटेंट जनरल कार्यालय से अनुमोदन मिलने के बाद दो सप्ताह में पूरी होने की संभावना है।

गौरतलब है कि कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रहे होशियार सिंह ने आरोप लगाया था कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के बाद उनकी पेंशन रोक दी गई, जो संविधान और हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन अधिनियम 1971 का उल्लंघन है।

उन्होंने कहा था कि उनका इस्तीफा पूरी तरह स्वेच्छा से दिया गया था, इसलिए पेंशन पर रोक नैतिक और कानूनी दोनों दृष्टि से अनुचित है।