प्रदेश के अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं के चलते हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। सरकार को आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द अस्पतालों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाए। ये आदेश चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अजय मोहन गोयल की बेंच ने दिये हैं।
आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार प्रदेश के सरकारी के अस्पातलों में मूलभूत सुविधाओं को करवाने का इंतजाम करे। अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। हाईकोर्ट ने आदेश वकील दिलीप कायथ की याचिका पर दिया है। याचिका में रामपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में डॉक्टरों के खाली पदों और सुविधाओं के अभाव की शिकायत की गई थी।