हिमाचल प्रदेश में लोग आसानी से बिजली मीटर लगवा सकेंगे। क्योंकि हिमाचल में बिजली कोड-2009 को लागू करने की अधिसूचना जारी हो गई है। लोगों को अब बिजली का नया मीटर लगवाने के लिए पहले की तरह महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश में अब नया मीटर लगवाने के लिए क्षेत्र के आधार पर डेडलाइन तय कर दी है। शहरी क्षेत्रों में 15 दिन, ग्रामीण क्षेत्रों में 20 दिनों और जनजाततीय इलाकों में 30 दिन के भीतर बीजली का मीटर लगेगा।
इसके साथ ही मीटर लगाने के लिए एनओसी की शर्त में भी बदलाव किया गया है। 20 किलोवॉट तक की क्षमता के घरेलू कनेक्शनों के लिए उपभोक्ताओं को पंचायत और नगर निगम की एनओसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उपभोक्ताओं को पहचान पत्र और संपत्ति का मालिकाना हक के प्रमाण पत्र देने होंगे। आधार, पासपोर्ट और वोटर कार्ड भी आवेदन के लिए मान्य होंगे। इसके अलावा टेस्ट रिपोर्ट, एग्रीमेंट फार्म और आवेदन पत्र अनिवार्य तौर पर देना होगा। उपभोक्ता मीटर लगवाने के लिए ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी आवेदन कर सकेंगे।
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