हमीरपुर जिला सेशनक कोर्ट ने क़रीब 6 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में दोषी को 4 साल के कठोर कारावास औऱ 8 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी के खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाई है।
क्या है मामला…??
मिली जानकारी के मुताबिक, 19 अगस्त, 2012 को वीरो बीबी पत्नी शेर मुहम्मद ने थाना हमीरपुर में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के कहानी बयां करते हुए कहा गया था कि वीरो ने अपनी बेटी की सगाई सलामदीन पुत्र बाजुदीन गांव जगरोट तहसील बंगाना से करवाई थी। सलामदीन बार बार उसे फ़ोन कर बात करने को मजबूर करता लेकिन लड़की उससे बात नहीं करती। शिकायत में बताया गया कि दोषी सलामदीन ने धमकी दी कि अगर लड़की से बात नहीं करवाई तो वह आंगन में आकर मर जाएगा या फिर किसी को मार देगा।
इसके बाद उन्होंने सगाई तोड़ दी। वीरो बीबी ने शिकायत में यह भी दर्ज करवाया कि 18 /19 अगस्त, 2012 की रात को क़रीब 2 बजे सलामदीन उनके घर आ गया और बरामदे में चारपाई पर सोए हुए उसके पति शेर मुहम्मद के सिर पर दराट से जानलेवा हमला कर दिया। चीख़ों के बाद उसने सलामदीन को हमला कर भागते हुए देखा गया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने मुजरिम सलामदीन के ख़िलाफ़ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया।
मामले की छानबीन एसआई अमर सिंह ने की और पैरवी जिला न्यायवादी सीएस भाटिया ने की। जिला एवं सत्र न्यायधीश पदम सिंह ठाकुर ने ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी सलामदीन को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मुजरिम सलामदीन को विभिन्न धाराओं में 8 हज़ार रुपए जुर्माना भरने के आदेश भी दिए गये हैं।