शिमला कोटी फॉरेस्ट रेंज में अवैध पेड़ कटान मामले में फंसे स्थानीय आरोपी भूपराम को जिला अदालत से जमानत मिल गई है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए आवदेन दिया था, जिसे आज कोर्ट ने खारिज कर दिया। पुलिस ने भूपराम को 20 जनवरी को कोटी स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया था।
याद रहे कि भूपराम पर सरकारी वन भूमि पर से 416 से पेड़ काटने का आरोप था और इस बाबत शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस पर पुलिस ने 12 जनवरी को भूप राम के खिलाफ आईपीसी की धारा 379 और वन अधिनियम 32, 33, 41 और 42 के तहत मामला दर्ज किया। अगले दिन कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन के रिमांड पर पुलिस के सुपूर्द कर दिया।
रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपी से अवैध वन कटान के सिलसिले में पूछताछ की और उन औजारों को बरामद करने में कामयाबी हासिल की, जिनके द्वारा आरोपी ने अवैध कटान को अंजाम दिया था। 23 जनवरी को रिमांड अवधि खत्म होने के बाद पुलिस ने आरोपी का दूसरी बार एक दिन का रिमांड हासिल किया था, लेकिन आज उसे रिहा कर दिया गया।