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टाउन हॉल पर निगम के शपथपत्र से हाईकोर्ट नाखुश, सरकार कर सकती है आख़िरी फैसला

<p>शिमला के ऐतिहासिक धरोहर टाउन हॉल के रिपेयर होने के बाद निगम द्वारा दायर शपथपत्र पर हाईकोर्ट ने असंतोष जाहिर किया है। मुख्य न्यायाधीस सूर्याकान्त और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने नगर निगम के इस फैसले से असहमति जताई है। कोर्ट ने असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि टाउन हाल में नगर निगम के उच्च अधिकारी बैठेंगे व अन्य कर्मचारी आस-पास के क्षेत्रो में बैठाया जाएगा।</p>

<p>कोर्ट ने कहा कि नगर निगम की इस तरह की सोच है तो यह नगर निगम की कार्यप्रणाली के लिए उचित नहीं है। राज्य संग्रहालय जो कि चौड़ा मैदान में है उसे टाउन हाल में शिफ्ट किया जा सकता है। जबकि राज्य संग्रहालय की जो जगह बाकी रहेगी, उसमें निगम को शिफ्ट किया जा सकता है। यहां पर पार्किंग और एक बड़े लॉन की सुविधा भी है। हाईकोर्ट ने महाधिवकता को आदेश दिए कि वह इस बारे राज्य सरकार से विचार विमर्श करें और आगामी सुनवाई तक उचित निर्णय लें। अब मामले की आगामी सुनवाई 13 मार्च को रखी गई है।</p>

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