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धारा 118 मामला: कोर्ट में पेश नहीं हुए पी. मित्रा, केस की सुनवाई 30 अक्टूबर तक टली

<p>धारा 118 अनियमितताओं के मामले में आज सेशन फोरेस्ट कोर्ट चक्कर मे पी. मित्रा के केस की सुनवाई न्यायाधीश विरेंद्र शर्मा की अदालत में की गई। पी. मित्रा आज कोर्ट में हाज़िर नहीं हुए। उनकी जगह उनके वकील ही कोर्ट में पेश हुए। अब मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को की जाएगी।</p>

<p>धारा-118 में अनियमित्ताओं के मामले में राज्य चुनाव आयुक्त पी. मित्रा के पॉलीग्राफ टेस्ट और वॉयस सैंपल लेने की अर्जी पर&nbsp; जिला अदालत में मामला है। मामले की जांच कर रही विजिलेंस ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश (वन) की अदालत में यह आवेदन किया था। कोर्ट ने पी. मित्रा को जवाब दाखिल करने के लिए 10 अक्तूबर का समय दिया था। विजिलेंस राज्य चुनाव आयुक्त से दो बार पूछताछ कर चुकी है।</p>

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