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हिमाचल में नई पंचायतों के लिए मापदंड तय, जानें नियम

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  • हिमाचल प्रदेश सरकार ने नई पंचायतों के गठन के लिए मापदंड निर्धारित किए
  • गैर जनजातीय क्षेत्रों में 2000 से अधिक जनसंख्या और 5 से अधिक गांव जरूरी
  • जनजातीय क्षेत्रों में 750 से अधिक जनसंख्या पर बनेगी नई पंचायत

Himachal New Panchayat Rules.: हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतों के गठन को लेकर सरकार ने मापदंड तय कर दिए हैं। प्रदेश के गैर जनजातीय क्षेत्रों में 2000 से अधिक जनसंख्या होने और 5 से अधिक गांवों के समावेश पर ही नई पंचायत बनाई जाएगी। पंचायती राज विभाग इन मापदंडों के आधार पर अधिसूचना जारी करेगा।

विभागीय सूत्रों के अनुसार, गैर जनजातीय क्षेत्रों में नई पंचायत बनाने के लिए कम से कम 600 की आबादी और 200 परिवार आवश्यक हैं। इसके साथ ही, अंतिम गांव की दूरी कम से कम 5 किलोमीटर होनी चाहिए। इन शर्तों के आधार पर ही नई पंचायत का गठन संभव होगा। यदि पुरानी पंचायत की जनसंख्या 2000 से अधिक है, तभी उसे विभाजित कर नई पंचायत बनाई जा सकेगी।

जनजातीय क्षेत्रों में पंचायत गठन के लिए जनसंख्या का मापदंड 750 से अधिक तय किया गया है। यहां नई पंचायत बनाने के लिए कम से कम 300 की आबादी होना जरूरी है। हालांकि, जनजातीय क्षेत्रों में गांवों की संख्या, परिवारों की संख्या और अंतिम गांव की दूरी जैसे मापदंड लागू नहीं किए गए हैं।