<p>मंडी जिला के एक विधायक ने अपने भाई को पास ही में एडजस्ट करने के चक्कर में एक दिव्यांग इंस्ट्रक्टर को दूरदराज इलाके में तबदील कर दिया। इस मामले में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने संज्ञान लेते हुए दिव्यांग इंस्ट्रक्टर के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष वीके शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में तकनीकि शिक्षा निदेशक को भी आदेश जारी किए कि उनकी रिपोर्ट पर निर्णय लिया जाए।</p>
<p>मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुंदरनगर की दिव्यांग आईटीआई में तैनात मुहम्मद याकूब ने अपने वकील टेक चंद शर्मा के माध्यम से याचिका दायर की थी कि वह विकलांग है और उसे सुंदरनगर से संधोल के लिए ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि उसकी जगह पर विधायक ने अपने भाई को एडजस्ट कर दिया।</p>
<p>वहीं, एक अन्य मामले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पैड़ी में तैनात प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह की याचिका पर प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने उनके तबादले पर रोक लगा दी है। महेंद्र सिंह ने ट्रिब्यूनल ने अपने वकील टेक चंद शर्मा के माध्यम से चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि एक तो उनका कपल केस था और दूसरा उनका यहां पर कार्यकाल भी कम हुआ था। ट्रिब्यूनल ने उनकी याचिका को सही मानते हुए इस तबादले पर रोक लगा दी और शिक्षा सचिव को आदेश दिया कि वह महेंद्र सिंह के प्रतिवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लें।</p>
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