विजिलेंस की टीम ने कोर्ट में धारा-118 के मामले में पूर्व मुख्य सचिव पी. मित्रा के वॉयस सेंपल लेने की कोर्ट में अर्जी लगाई है। गुरुवार को इस मामले में सुनवाई भी हुई, लेकिन जज ने इसपर कोई फैसला नहीं लिया। अब मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी।
याद रहे कि 8 साल पहले 2010 में पी. मित्रा धारा 118 के तहत मामले में संलिप्त पाए गए थे। उनपर पांच लाख रुपये लेने के आरोप लगे थे, जिसके बाद 2011 में विजिलेंस टीम ने मामला दर्ज किया था। पी. मित्रा वर्तमान में राज्य चुनाव आयुक्त हैं। धारा 118 के तहत जमीन खरीदने की अनुमतियों की एवज में अवैध वसूली की आशंका में विजीलेंस हाल ही में दो बार पी मित्रा सहित दो कारोबारियों से पूछताछ कर चुकी है।