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जून में पेंशनरों के खाते में आएगा एरियर, जानें

➤ 70 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों को जून 2025 में मिलेगा बकाया भुगतान
➤ 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन के कुल 70% एरियर का भुगतान होगा पूर्ण
➤ सभी बैंकों और पीडीए को निर्देश, अतिरिक्त भुगतान की होगी समायोजन से कटौती


Pension-arrears: हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूर्व-2016 के सरकारी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों (जिनकी आयु 70 वर्ष या उससे अधिक है) को एक बड़ी राहत देते हुए उनके लंबित पेंशन संशोधन के बकाया एरियर का 50% हिस्सा (जो कि कुल एरियर का 30% बनता है) जून 2025 में भुगतान करने का निर्णय लिया है।

वित्त विभाग की ओर से 19 जून 2025 को जारी इस आदेश के अनुसार, राज्यपाल की स्वीकृति से यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व में जारी आदेशों के तहत जो बकाया राशि अभी तक पेंशनरों को दी जा रही थी, उसके 70% तक का भुगतान अब हो जाएगा। शेष 30% एरियर भविष्य में किसी अन्य चरण में प्रदान किया जाएगा।

यह आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या Fin(Pen)A(3)-1/2021-Part-II दिनांक 17.09.2022, 13.03.2024, 28.08.2024, और 19.10.2024 की कड़ी में जारी किया गया है।

आदेश के तहत सभी पेंशन वितरण प्राधिकरण (PDA), जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी शामिल हैं, को निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी पेंशनर को पहले अधिक पेंशन या पारिवारिक पेंशन दी गई है और वह वसूली योग्य है, तो इस भुगतान किए जा रहे एरियर से उसकी समायोजन कर ली जाए, और केवल शेष राशि ही संबंधित पेंशनर को दी जाए।

यह भी कहा गया है कि यह बैंकों और अन्य वितरण एजेंसियों की जिम्मेदारी होगी कि वे इस आयु वर्ग (70 वर्ष और उससे ऊपर) के पात्र पेंशनरों को जून 2025 में यह बकाया राशि निर्धारित समय में वितरित करें।

इस कदम से हिमाचल प्रदेश के हजारों वरिष्ठ नागरिकों को लंबे समय से लंबित पेंशन एरियर में बड़ी राहत मिलने जा रही है। यह निर्णय राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।