हाईकोर्ट ने जनवरी में कोटी वन रेंज में हुए 416 पेड़ों के कटान मामले में आरोपी भूप सिंह की संपत्ति बेचकर साढ़े 34 लाख की वसूली करने के आदेश दिए हैं। यह रकम काटे गए पेड़ों की कीमत के रूप में आंकी गई है, जिसे कथित तौर पर भूप सिंह ने अवैध खनन को काटे थे।
कोर्ट ने वसूली जाने वाली राशि का 50 फीसदी हाईकोर्ट रजिस्ट्री में जमा करवाने के आदेश दिए हैं। शेष राशि जमानत के रूप में सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने इस काम का जिम्मा डीसी शिमला को सौंपा।
कोर्ट ने सरकार द्वारा भूप सिंह की जमानत रद्द करने के लिए निचली अदालत में दायर आवेदन पर स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की। यह रिपोर्ट 7 अगस्त तक कोर्ट के समक्ष सौंपनी होगी। भूप सिंह पर शिकंजा कसते हुए कोर्ट ने उसे आदेशों की अवमानना का नोटिस भी जारी किया है।
वन अधिकारियों ने मुस्तैदी से काम करते हुए पकड़ा मामला
सरकार ने कोर्ट को सुनवाई के दौरान बताया कि वन अधिकारियों ने मुस्तैदी से काम करते हुए यह मामला पकड़ा है। इस मामले में पहले से बनाए गए आरोपी वन कर्मियों के सिवाय किसी अन्य की कोताही सामने नहीं आई है।
कोर्ट ने वन विभाग के प्रधान सचिव को निजी शपथपत्र दायर कर यह बताने को कहा कि क्या जरूरी इंस्पेक्शन आला अधिकारियों ने की गई है। कोर्ट ने आला वन अधिकारियों द्वारा की गई इंस्पेक्शन रिपोर्टों के आधार पर शपथपत्र तैयार करने के आदेश दिए। वन विभाग को पिछले एक वर्ष में सभी वन मंडलों की इंस्पेक्शन आला अधिकारियों द्वारा किये जाने का विस्तृत ब्योरा भी मांगा है।