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नदी में राख फेंकने फेंकने पर हाईकोर्ट सख्त, एफआईआर दर्ज करने में देरी पर पुलिस को फटकार

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Himachal Pradesh High Court Baddi: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बद्दी में उद्योगों द्वारा नदी में राख फेंकने और पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने में सात दिनों की देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने इस देरी के लिए एसपी बद्दी को व्यक्तिगत जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के ललिता देवी मामले का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस को सूचना मिलते ही एफआईआर दर्ज करनी चाहिए।

हाईकोर्ट ने 12 नवंबर को पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था, लेकिन पुलिस ने 26 नवंबर को मामला दर्ज किया। अदालत ने इस देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि क्या पुलिस इस दौरान गहरी नींद में थी।

प्रदूषण बोर्ड ने अदालत को बताया कि उन्होंने एक अन्य कंपनी की बिजली काट दी है, जिसने अवैध रूप से नदी में राख डाली। अदालत ने संबंधित उद्योग निदेशकों को भी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। जिस उद्योग की बिजली काटी गई है, उसने अदालत से बिजली बहाल करने की गुहार लगाई, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि पहले नदी की सफाई की जाए, तभी इस पर विचार होगा।