एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला के निर्माण में अनियमितता मामले में सुप्रीम कोर्ट से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और हिमाचल के हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर को ब़ड़ी राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए जमीन देने के मामले में हुई कथित अनियमितताओं के संबंध में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर शुक्रवार को रद्द कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि अनुराग ठाकुर और उनके पिता ने इस मामले में हाईकोर्ट के एफआईआर ना रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
इससे पहले, तीन अक्तूबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अनुराग पर आरोप था कि उन्होंने लीज पर दी गई जमीन पर निर्माण में अनियमितता बरती है। ऐसे में अब ये फैसला उनके लिए राहत लेकर आया है।