<p>डीसी शिमला अमित कश्यप ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि जिला में कोई भी ठेकेदार, दुकानदार किसी भी प्रवासी मजदूर को नौकर या अनुबंध के आधार पर रखने से पहले उनकी पहचान स्थानीय थाना प्रभारी से करवा लें। ये आदेश सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं ताकि अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने जिला में विभिन्न संबंधित अधिकारियों से इन निर्देशों को व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए।</p>
<p><span style=”color:#c0392b”><strong>जिला में 2 महीने तक लगी ये पाबंदियां</strong></span></p>
<p>डीसी ने बताया कि जिला में रैलियों, जुलूस, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी और हथियारों को साथ लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। यह पाबंदी आदेश माल रोड से छोटा शिमला से कनेडी हाउस और रिज, रेंडवज रेस्टोरेंट से रिवोली सिनेमा के 150 मीटर के दायरे में, स्कैंडल प्वाईंट से कालीबाड़ी मंदिर, छोटा शिमला गुरुद्वारा से कुसुम्पटी रोड, छोटा शिमला चैक से राज भवन चैक व ओक ओवर, कार्ट रोड से प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, एजी दफ्तर से कार्ट रोड, सीपीडब्लूडी दफ्तर से चौड़ा मैदान क्षेत्रों में यह आदेश लागू रहेंगे।</p>
<p>उन्होंने बताया कि सार्वजनिक हित में संबंधित अधिकारियों से जुलूस और रैली निकालने के लिए स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। अमित कश्यप ने बताया कि यह निर्देश पुलिस, अर्ध सैनिक बल और सेना पर लागू नहीं होंगे और यह आदेश तत्काल प्रभाव से दो महीनों के लिए लागू कर दिए गए हैं।</p>
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