लोकसभा चुनाव-2019 के दृष्टिगत सभी राजनीतिक दलों को 18 मई तक पोलिंग एजेंट नियुक्त करना जरूरी है। पोलिंग एजेंट को 19 मई को पोलिंग बूथ पर आईकार्ड तथा नियुक्ति पत्र दिखाने पर ही पोलिंग बूथ में प्रवेश मिलेगा। इसके साथ ही पोलिंग एजेंट को पोलिंग बूथ पर प्रातः छह बजे मॉक पोल पर उपस्थित रहना भी जरूरी है।
इस बारे में जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी संदीप कुमार ने देते हुए बताया कि पोलिंग डे पर प्रातः छह बजे मॉक पोल आरंभ होगा इसमें पचास वोट डाले जाएंगे। प्रत्येक प्रत्याशी तथा नोटा पर भी एक-एक बार बटन दबाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र से सौ मीटर की दूरी के बीच किसी भी पार्टी या प्रत्याशी का बूथ नहीं लगेगा।
उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र में प्रत्याशी, पोलिंग एजेंट, चुनाव पर्यवेक्षक, सेक्टर अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर, चुनाव आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, ब्लाइंड पर्सन के साथ सहायक इत्यादि को ही पोलिंग बूथ के अंदर जाने की अनुमति होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान को लेकर तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं तथा इस बाबत चुनावी डयूटी के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।