Illegal liquor smuggling in Himachal: उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में सोमवार को हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011, एनडीपीएस अधिनियम 1985 और हिमाचल प्रदेश एनडीपीएस नियम 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपूर्व देवगन ने नकली शराब की बिक्री और शराब की अवैध तस्करी को रोकने के लिए सभी क्षेत्रीय एजेंसियों के बीच संयुक्त कार्यवाही की आवश्यकता पर जोर दिया।
उपायुक्त ने बताया कि समिति की बैठक हर तिमाही में कम से कम एक बार होगी, जिसमें अवैध शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या से निपटने के लिए की गई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय एजेंसियों के बीच सूचना का आदान-प्रदान होना चाहिए और संयुक्त अभियान चलाकर छापेमारी करनी चाहिए।
उन्होंने अवैध शराब की तस्करी या नकली शराब की जानकारी रखने वालों से 18001808062 पर संपर्क करने की अपील की। इसके साथ ही, आबकारी और पुलिस विभाग को नाके लगाकर अवैध तस्करी रोकने के निर्देश दिए गए। सभी एसडीएम और तहसीलदारों को नियमित रूप से शराब की दुकानों का निरीक्षण करने का आदेश दिया गया।
बैठक में सदस्य सचिव एवं उप आयुक्त राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क वरूण कटोच ने बताया कि पिछले वर्ष पुलिस ने 359 मामले दर्ज किए, जिसमें 5315 लीटर अंग्रेजी शराब, 17580 लीटर देशी शराब और 395 लीटर लाहन पकड़ी गई। इसी दौरान आबकारी विभाग ने 100 मामले दर्ज कर 10000 लीटर शराब जब्त की है।
बैठक में एडीसी रोहित राठौर, डीएसपी(पी) रशमी शर्मा, सहायक आयुक्त फूड सेफ्टी पवन कुमार, ड्रग निरीक्षक और सहायक आयुक्त आबकारी भी उपस्थित रहे, जबकि तमाम उपमंडलाधिकारी और एसडीपीओ ऑनलाइन जुड़े हुए थे।
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