<p>ज़िला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, धर्मशाला ने जानकारी देते हुए बताया कि ढसोली ग्राम पंचायत ढसोली विकास खंड फतेहपुर, पपाहन ग्राम पंचायत पपाहन विकास खंड फतेहपुर, नारी ग्राम पंचायत घाटी विकास खंड परागपुर, हडल ग्राम पंचायत हडल विकास खंड नूरपुर में एक-एक उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है।</p>
<p>उन्होंने बताया कि उपरोक्त स्थानों पर उचित मूल्य की दुकान खोलने हेतु इच्छुक सहकारी सभा/शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति जो कि उचित मूल्य की दुकान का कार्य ठीक प्रकार से करने में सक्षम हों, भूतपूर्व सैनिक, शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिसके परिवार से कोई भी सदस्य नियमित रोजगार में न हो, ग्राम पंचायत से उचित मूल्य की दुकान आबंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार 15 नवम्बर, 2019 तक ज़िला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, धर्मशाला के कार्यालय में अपने आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।</p>
<p>उन्होंने बताया कि आवेदकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं है। आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र, वित्तिय स्थिति से सम्बन्धित दस्तावेज, आवेदक भूतपूर्व सैनिक/शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं तथा परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र और दुकान की उपलब्धता एवं भडांरन क्षमता सम्बन्धी दस्तावेज की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित प्रतियां सलंग्न की जानी अनिवार्य है, जिनके बिना आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।</p>
<p>इसके अतिरिक्त उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र यदि आवेदक बीपीएल, एससी, ओबीसी, एसटी परिवार से सम्बन्ध रखता है तो इस संदर्भ में प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, अपंगता प्रमाण पत्र, यदि आवेदक उसी वार्ड का है जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है तो इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा, एकल नारी से सम्बन्धित दस्तावेज जो भी उपलब्ध हो, की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित छायाप्रतियां भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त दस्तावेजों उपरांत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर मैरिट तय कर दी जायेगी। </p>
<p>उन्होंने बताया कि उक्त तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इच्छुक आवेदनकर्ता अधिक जानकारी के लिए अपने ग्राम पंचायत तथा संबंधित निरीक्षक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कार्यालय में या दूरभाष नम्बर 01892-222877 पर सम्पर्क कर सकते हैं।</p>
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