<p>जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी ने कांगडा स्थित धर्मशाला ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उप-चुनाव-2019 की निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान यदि कोई व्यक्ति धनराशि या अन्य किसी प्रकार का परितोषण प्राप्त करता है या परितोषण देता है जोकि किसी व्यक्ति के मतदान करने के अधिकार में प्रभाव डालता हो, ऐसे व्यक्ति को एक साल का कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।</p>
<p>उन्होंने बताया कि रिश्वत लेने और देने वाले दोनों व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार उडन दस्ता दल गठित किया गया है। उन्होंने समस्त नागरिकों को सूचित करते हुए कहा है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की रिश्वत लेने और देने से बचें। उन्होने कहा कि यदि कोई व्यक्ति रिश्वत देता है या रिश्वत दिए जाने बारे कोई जानकारी रखता हो तो वह तुरन्त इसकी शिकायत जिला कांगडा में स्थापित जिला स्तरीय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ में स्थापित निःशुल्क टोल फ्री नम्बर 1800-180-8014 पर सूचित कर सकता है जोकि चौबीस घण्टे कार्यरत रहता है।</p>
Himachal Villagers Protest Tax Burden: हमीरपुर जिले की दडूही पंचायत के ग्रामीण सोमवार को उपायुक्त…
Nahan Kho-Kho Tournament: सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में अंतर महाविद्यालय खो-खो…
Hamirpur BJP Membership Drive: हिमाचल प्रदेश में 3 सितंबर से शुरू हुए भारतीय जनता पार्टी…
Himachal Congress vs BJP: कांग्रेस के पूर्व मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने भाजपा के 11…
हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के घाटे में चल रहे 9 और…
Himachal Govt ₹64 Crore Payment: दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की से बचाने के लिए…