Follow Us:

कांगड़ा में चाय-समोसा समेत खाद्य पदार्थों के नए दाम तय, फुल डाइट 100 रुपये में

➤ चाय और समोसा 15-15 रुपये में मिलेगा
➤ फुल डाइट की कीमत 100 रुपये निर्धारित
➤ मीट, चिकन, दूध, पनीर और मोमो के भी तय हुए दाम


कांगड़ा। जिला कांगड़ा में अब खाद्य पदार्थों और जरूरी खान-पान की वस्तुओं के लिए नई निर्धारित दरें लागू की गई हैं। जिला प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब विक्रेता निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक राशि ग्राहकों से नहीं वसूल सकेंगे। जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा की ओर से जारी अधिसूचना में अलग-अलग खाद्य पदार्थों, व्यंजनों और अन्य खाद्य वस्तुओं की दरें तय की गई हैं। इन निर्धारित दरों में सभी कर शामिल हैं। नई व्यवस्था के तहत अब बाजार, ढाबों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में चाय 15 रुपये प्रति कप और समोसा 15 रुपये प्रति पीस मिलेगा। प्रशासन ने दुकानदारों और विक्रेताओं को निर्धारित दर सूची अपने प्रतिष्ठानों पर प्रमुखता से प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए हैं।

नई दरों के अनुसार साधारण दाल 50 रुपये प्रति प्लेट, फ्राइड दाल 70 रुपये, स्पेशल सब्जी 80 रुपये, पालक पनीर 100 रुपये और मटर पनीर 110 रुपये प्रति प्लेट निर्धारित की गई है। पांच पीस मीट वाली प्लेट की कीमत 145 रुपये और चिकन करी की कीमत 95 रुपये तय की गई है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को खाद्य पदार्थों के लिए निर्धारित कीमत से अधिक भुगतान करने से बचाना और बाजार में मूल्य व्यवस्था को स्पष्ट रखना है।

रोटी और पराठे की भी तय हुई कीमत

प्रशासन की ओर से रोटी और पराठे के दाम भी निर्धारित किए गए हैं। तंदूरी रोटी 9 रुपये और तवा चपाती 7 रुपये में मिलेगी। अचार के साथ स्टफ्ड पराठे की कीमत 30 रुपये और सादे पराठे की कीमत 20 रुपये तय की गई है। दो पूरी या भटूरे चना-दही के साथ लेने पर 60 रुपये देने होंगे।

चावल-चपाती के साथ दाल या सब्जी-कढ़ी वाली फुल डाइट 100 रुपये में मिलेगी। वहीं फुल प्लेट चावल की कीमत 60 रुपये निर्धारित की गई है। इससे ढाबों और भोजनालयों में रोजाना भोजन करने वाले लोगों के लिए कीमतों को लेकर स्पष्टता रहेगी।

चाइनीज और तिब्बती व्यंजनों के भी रेट तय

कांगड़ा में चाइनीज और तिब्बती व्यंजनों की कीमतें भी प्रशासन ने निर्धारित की हैं। वेज चाऊमीन फुल प्लेट 70 रुपये और हाफ प्लेट 40 रुपये में मिलेगी। नॉन वेज चाऊमीन की फुल प्लेट 80 रुपये और हाफ प्लेट 45 रुपये तय की गई है।

इसी तरह वेज मोमो फुल प्लेट 80 रुपये और हाफ प्लेट 45 रुपये में मिलेगा। नॉन वेज मोमो की फुल प्लेट 110 रुपये और हाफ प्लेट 60 रुपये निर्धारित की गई है। वेज थुपका फुल प्लेट 70 रुपये और हाफ प्लेट 50 रुपये में मिलेगा, जबकि नॉन वेज थुपका की कीमत फुल प्लेट के लिए 80 रुपये और हाफ प्लेट के लिए 55 रुपये तय की गई है।

मांस और मछली के दाम भी निर्धारित

अधिसूचना में मांस और मछली की कीमतों को भी शामिल किया गया है। बकरा और भेड़ का मीट 600 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है। सूअर का मीट 300 रुपये प्रति किलो, साफ किया हुआ चिकन 240 रुपये प्रति किलो और जिंदा चिकन 180 रुपये प्रति किलो की दर से मिलेगा।

मछली की कीमत भी तय की गई है। बिना तली मछली 240 रुपये प्रति किलो और तली हुई मछली 340 रुपये प्रति किलो निर्धारित की गई है। इन दरों के माध्यम से अलग-अलग खाद्य वस्तुओं के लिए ग्राहकों से वसूली जाने वाली राशि को स्पष्ट किया गया है।

दूध और पनीर के लिए भी निर्धारित दर

दूध और डेयरी उत्पादों के दाम भी प्रशासन ने तय किए हैं। स्थानीय दूध 60 रुपये प्रति लीटर और उबला हुआ स्थानीय दूध 70 रुपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा। पैक्ड दूध अंकित मूल्य के अनुसार बेचा जाएगा।

इसी तरह दही की कीमत 90 रुपये प्रति किलो और स्थानीय पनीर की कीमत 360 रुपये प्रति किलो निर्धारित की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित दरों के अनुसार ही ग्राहकों से राशि ली जानी चाहिए।

दुकानदारों को रेट लिस्ट प्रदर्शित करने के निर्देश

जिला प्रशासन ने दुकानदारों, ढाबा संचालकों और अन्य खाद्य विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठानों पर निर्धारित दर सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। इससे ग्राहकों को किसी खाद्य वस्तु की तय कीमत की जानकारी आसानी से मिल सकेगी।

प्रशासन की ओर से निर्धारित अधिकतम दर से अधिक राशि वसूलने पर कार्रवाई की जा सकती है। नई दर व्यवस्था का मकसद बाजार में खाद्य पदार्थों की कीमतों को लेकर पारदर्शिता बनाए रखना और आम उपभोक्ताओं को निर्धारित दर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना है।