जिला दंडाधिकारी राकेश प्रजापति ने धर्मशाला निर्वाचन क्षेत्र में मतदान से पहले 19 अक्तूबर सांय पांच बजे से 21 अक्तूबर सांय पांच बजे तक 48 घंटे तक के लिए धारा-144 लागू करने के आदेश पारित किए गए।
आदेशों के अनुसार धर्मशाला निर्वाचन क्षेत्र में पांच से ज्यादा लोगों को एक जगह एकत्रित होने और साथ साथ चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।