<p>लोकसभा चुनाव-2019 के चलते कांगड़ा जिला के सभी बैंकों के अधिकारियों को चुनाव आचार संहिता के दौरान बैंक खातों में लेन देन की मानिटरिंग सुनिश्चित करने का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि किसी भी खाते में एक लाख रुपये से उपर की जमा निकासी के बारे में पूरी छानबीन की जानी जरूरी है।</p>
<p>इसके साथ ही आरटीजीएस के माध्यम से एक खाते से मल्टीपल एकाउंट्स में पैसे स्थानंतरित होने पर भी नजर रखी जानी चाहिए। इसकी प्रतिदिन रिपोर्ट व्यय निगरानी समिति को दी जानी जरूरी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशी को नामांकन के दौरान अपने चुनावी बैंक अकाउंट भी अलग से खुलवाना पड़ेगा तथा उस बैंक एकाउंट में लेन देन पर भी समीक्षा की जाएगी।</p>
<p>उपायुक्त ने बताया कि बैंक खातों में दस लाख से उपर की राशि निकालने या जमा करवाने की सूचना आयकर विभाग के नोडल आफिसर को दी जानी जरूरी है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों और पार्टियों के खर्च पर नजर रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर कमेटियां भी गठित की गई हैं।</p>
<p>लोकसभा उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के लिए चुनाव आयोग द्वारा 70 लाख की राशि व्यय करने का प्रावधान रखा गया है। इस निर्धारित व्यय सीमा पर नजर रखने के लिए व्यय निगरानी समिति का गठन किया गया है जो कि प्रतिदिन रिपोर्ट चुनाव आयोग को प्रेषित करता है। उन्होंने कहा कि सभी बैंकों के अधिकारी अपने अपने बैंकों में प्रतिदिन की रिपोर्ट प्रेषित करने के नोडल अधिकारी भी तैनात कर लें ताकि निष्पक्ष तौर चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो सके।<br />
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