कोटखाई गुड़िया रेप मर्डर मामले में 12 जुलाई से हिरासत में चल रहे चारों आरोपियों को आज सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी है। लेकिन वेळ बांड भरने के बाद ही वह जेल से रिहा होंगे। बांड भरने के लिए सप्ताह का समय दिया गया है। इससे पहले 13 अक्टूबर को मामले में मुख्य आरोपी माने जा रहे आशीष चौहान को जमानत मिल गई थी।
मामले में अभी तक सीबीआई इसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश नही कर पाई है। इस स्थिति में किसी भी आरोपी को 90 दिन से ज्यादा की हिरासत में नही रखा जा सकता है। यही वजह है कि आशीष चौहान के बाद अब चारों आरोपियों को भी जमानत मिल गई है। ये चार आरोपी राजेन्द्र (उर्फ राजू 32 ), सुभाष सिंह विष्ट 42 , दीपक (उर्फ़ दीपू) और लोकजन है। जिनको आज जमानत दी गई है।
गौर रहे कि पुलिस द्वारा गठित एसआईटी ने गुड़िया रेप मर्डर मामले में 12 जुलाई को छः लोगों को गिरफ्तार किया था। उनमें से 18 जुलाई की रात सूरज को पुलिस हिरासत में मौत के घाट उतार दिया गया। सूरज मामले में आई जैदी समेत आठ पुलिस कर्मी न्यायिक हिरासत में चल रहे है। जिनकी हिरासत 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है जबकि गुड़िया रेप मर्डर मामले में गिरफ्तार आरोपियों को आज जमानत मिलने से राहत मिल गई है।