<p>कोटखाई गुड़िया मामले में गुरुवार को सीबीआई ने एक बार फिर हाईकोर्ट से केस की जांच के लिए समय की मांग की। सीबीआई ने हाईकोर्ट में बंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी, लेकिन आज भी सीबीआई केस की विस्तृत रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई। रिपोर्ट पेश करने के बाद सीबीआई ने जांच के लिए और समय मांगा तो हाईकोर्ट ने सीबीआई को बार-बार समय मांगने को लेकर फटकार लगाई। कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि 11 अक्तूबर तक मामले की सारी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे।</p>
<p>हाईकोर्ट के कार्यवाहक CJ संजय करोल और जस्टिस संदीप शर्मा की अदालत में गुड़िया मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई को जल्द से जल्द इस मामले की जांच पूरी करने को कहा। कोर्ट का कहना है कि मामला लंबा खिंचने और सीबीआई के बार-बार समय की मांग से जनता में रोष है।</p>
<p>सीबीआई ने ब्रेन मैपिंग और अन्य तरह की जांच के लिए कोर्ट से समय मांगा था। इसके लिए अदालत ने सीबीआई को दो सप्ताह का वक्त दिया था, जिसके चलते 21 सितंबर को ये समय पूरा हो गया है। सीबीआई के वकीन अंशुल बंसल ने कहा कि अभी तक आरोपियों के पोलोग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट 16 अक्टूबर को आनी है और इस मामले में ओर तथ्य जुटाए जा रहे हैं। कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को 11 अक्तूबर को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है।</p>
<p>गौरतलब है कि गुड़िया मामले से जुड़े आरोपी सूरत की हत्या मामले में बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए पेशी हुई थी। कोर्ट ने सभी SIT सदस्यों को 14 की दिन न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश दिए थे। इसके अलावा सीबीआई को 21 सितंबर को स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करने के आदेश दिए थे।</p>
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