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कुल्लू: सुबह 9 से शाम 4 बजे तक रहेगी कर्फ्यू में ढील, बाजारों में निजी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध

गौरव, कुल्लू |

ग्रीन जोन में आने वाले कुल्लू जिला में अब रोजाना कर्फ्यू में सात घंटे की ढील दी जाएगी। डीसी कुल्लू डॉ. ऋचा वर्मा ने बताया कि यह ढील सुबह 9 से सायं 4 बजे तक रहेगी। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन 3.0 के अंतर्गत पहले जारी किए गए अन्य सभी आदेश लागू रहेंगे। नए आदेशों में केवल कर्फ्यू में ढील की अवधि बढ़ाकर सात घंटे की गई है। इस दौरान जिले के भीतर आवाजाही के लिए कर्फ्यू पास की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जिले में टैक्सियां भी पास के बगैर केवल कर्फ्यू में ढील के दौरान ही चल सकेंगी। अन्य जिलों या प्रदेश से बाहर जाने-आने के लिए कर्फ्यू पास पहले की तरह ही अनिवार्य होगा।

जिलाधीश ने कहा कि भीड़-भाड़ वाले बाजारों में निजी वाहनों को ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। इन बाजारों में केवल आवश्यक सेवाओं के वाहन ही जा सकेंगे। डॉ. ऋचा वर्मा ने जिलावासियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों को बाजारों से दूर ही खड़ा करें। चैपहिया वाहन में केवल तीन लोग और दोपहिया पर केवल एक ही व्यक्ति आवाजाही कर सकता है।

उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी के लिए एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति बाहर निकले और पैदल चलकर नजदीकी दुकानों से ही खरीददारी करे। मास्क या अन्य किसी फेस कवर के बगैर घर से बाहर न निकलें। दुकानदार और ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग यानि आपसी दूरी का विशेष ध्यान रखें। रविवार को बाजार पहले की तरह बंद रहेंगे। कुल्लू शहर में लोअर ढालपुर और सरवरी बाजार में आमने-सामने की दुकानों को अलग-अलग खोलने के आदेश भी पहले की तरह लागू रहेंगे।

ऋचा वर्मा ने कहा कि कुल्लू जिला को कोरोना रहित बनाए रखने के लिए सभी लोग सरकार व प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें। विशेषकर, अभी हाल ही में बाहर से आए लोग क्वारंटीन की अवधि पूरी होने के बाद ही बाहर निकलें। उन्होंने कहा कि अगर क्वारंटीन में रखा गया कोई भी व्यक्ति बाहर घूमता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी तथा इसके लिए स्थानीय निगरानी समिति भी जवाबदेह होगी।