Follow Us:

कुल्लू: मास्क न पहनने और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर होगा 5000 तक का जुर्माना

समाचार फर्स्ट डेस्क |

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कुल्लू जिला में कड़े प्रावधान किए गए हैं। मास्क के बगैर घर से बाहर निकलने और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को 8 दिन की सजा और 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

डीसी कुल्लू डॉ. ऋचा वर्मा की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मास्क या कपड़े से मुंह को ढके बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकता है। इसके अलावा किसी भी सार्वजनिक जगह पर थूकने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों को आठ दिन तक की सजा और 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है।

ऋचा वर्मा ने सभी जिलावासियों से इन आदेशों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क एक बहुत ही कारगर उपाय है। सभी लोगों को मास्क लगाना चाहिए। मास्क के अलावा साफ कपड़े, दुपट्टे या गमछे से भी मुंह-नाक ढका जा सकता है। जिलाधीश ने कहा कि जहां-तहां थूकने से कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा बना रहता है। इसलिए सभी लोग सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से भी परहेज करें।