दिवाली उत्सव के दौरान आग लगने की घटनाओं और प्रदूषण को रोकने के लिए कुल्लू जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। ऐहतियाती कदम उठाते हुए प्रशासन ने शहरी इलाकों में ख़तरनाक और जोरदार आवाज़ वाले पटाख़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधीश यूनुस ने बताया कि कुल्लू शहर में अभी दशहरा उत्सव की अस्थायी दुकानें लगी हुई हैं। कुल्लू शहर के अलावा मनाली, भुंतर और नगर निकाय क्षेत्र बंजार में भी काफी घनी आबादी है। इसी कड़ी में नगर निकाय क्षेत्रों में खतरनाक पटाखों पर पूर्णतयः रोक लगाई जा रही है।
युनूस ने बताया कि ये कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मद्देनज़र लिए गए हैं। कोर्ट के आदेशों के अनुसार दिवाली की शाम केवल 8 और 10 बजे के बीच ही पटाखे चलाए जा सकते हैं, जबकि क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर रात 11:55 से साढे 12 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति रहेगी। अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और साइलेंस जोन घोषित किए गए अन्य क्षेत्रों में पटाखे नहीं चलाए जा सकते हैं।
जिलाधीश ने बताया कि नगर निकाय क्षेत्रों कुल्लू, मनाली, भुंतर और बंजार में खतरनाक पटाखों जैसे-हवाई राकेट, डे-कट नाईट और कट राकेट इत्यादि की बिक्री, भंडारण और प्रयोग पर पूर्णतयः प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त क्षेत्रों में यह प्रतिबंध 7 नवंबर तक लागू रहेगा।