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लाहौल-स्पीतिः लाइसेंस धारक के पास 2 से अधिक हथियार हैं तो कर दें जमा

समाचार फर्स्ट डेस्क |

लाहौल -स्पीति के पुलिस अधीक्षक मानव वर्मा ने आज एक प्रैस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि आयुध अधिनियम 1959 ,आयुध अधिनियम संशोधित 2019 के अनुसार किसी भी हथियार लाइसेंस धारक को दो से अधिक हथियार रखने की अनुमति नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है तो यह गैरकानूनी है। यदि किसी के पास दो से अधिक हथियार हैं तो वे तुरंत जमा करें अन्यथा कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि लाहौल स्पीति के सभी हथियार लाइसेंस धारकों को सूचित किया जाता है की यदि किसी लाइसेंस धारक के पास दो से अधिक हथियार हैं। तो वह नजदीकी थाना या हथियार विक्रेता के पास जमा कर दें। नहीं तो कानून के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हथियार जमा करने संबंधी अधिक जानकारी के लिए इन नंबरो पर काल कर के पूछ सकते हैं। नंबर 089880- 98067 , 89880- 98068 या पुलिस फेसबुक www.Facebook.com/splahhp या फिर ईमेल [email protected] पर संपर्क कर सकते हैं।