Himachal Land Ceiling Act Amendment: हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 1972 के लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन कर धार्मिक संस्थाओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने धार्मिक दबाव के चलते एक्ट में बदलाव कर 30 एकड़ तक जमीन या इस पर बने स्ट्रक्चर को सहयोगी संस्थाओं को ट्रांसफर करने की अनुमति दी है। इससे संबंधित हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा संशोधन विधेयक 2024 आज विधानसभा में पारित किया गया। अब यह विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
इस बदलाव के तहत धार्मिक संस्था राधा स्वामी सत्संग ब्यास द्वारा दान की गई 6000 बीघा जमीन में से 30 एकड़ तक ट्रांसफर करने की अनुमति संभव होगी। सत्संग ब्यास ने हमीरपुर के भोटा में अपनी सहयोगी संस्था के लिए जमीन ट्रांसफर की अनुमति मांगी थी, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने संशोधन किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सदन में स्पष्ट किया कि यह कदम धार्मिक और सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
इसके साथ ही विधानसभा में हिमाचल सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक 2024 और हिमाचल पुलिस संशोधन विधेयक 2024 भी पारित किए गए। कर्मचारियों के लिए नए विधेयक के तहत अब अनुबंध सेवाकाल को वरिष्ठता में नहीं जोड़ा जाएगा। कर्मचारियों को जिस दिन रेगुलर किया गया, उसी दिन से वरिष्ठता और वित्तीय लाभ दिए जाएंगे। वहीं, पुलिस संशोधन विधेयक के तहत अब पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को जिला के बजाय राज्य कैडर में शामिल किया गया है। इससे पुलिस कर्मचारियों का ट्रांसफर राज्यभर में किया जा सकेगा।
बीजेपी ने इन विधेयकों का विरोध करते हुए इसे कर्मचारियों के साथ अन्याय बताया। पार्टी विधायकों त्रिलोक जम्वाल और जेआर कटवाल ने सदन में कहा कि यह कदम कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है। कांग्रेस विधायक राकेश कालिया द्वारा सदन में बोलने का मौका न मिलने पर उन्होंने कुर्सी छोड़कर नीचे बैठने का विरोध दर्ज कराया। इसके बाद स्पीकर ने उन्हें अपनी बात रखने का अवसर दिया।
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