जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डा निपुण जिंदल ने बताया कि कांगड़ा जिला में पंचायती राज संस्थाओं की रिक्त सीटों के लिए 18, 19 और 20 अक्तूबर को प्रातः 11 से सायं 3 बजे तक निर्दिष्ट स्थान पर रिर्टनिंग आफिसर द्वारा नियुक्त अधिकारी के समक्ष प्रधान, उप प्रधान व पंचायत सदस्य के लिए नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि 18 अक्तूबर अथवा उससे पहले मतदान केंद्र की सूची प्रकाशित की जायेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी डा निपुण जिंदल ने बताया कि 21 अक्तूबर को सुबह 10 बजे नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी। 25 अक्तूबर को सायं 3 बजे तक उम्मीदवार अपना नाम वापिस ले सकते हैं। इसके तुरंत बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह जारी कर दिए जाएंगे। 5 नवम्बर को वोट डाले जाएंगे। वोटिंग सुबह 8 बजे से सायं 4 बजे तक होगी।
मतदान समाप्ति के तुरंत बाद प्रधान, उप प्रधान और पंचायत सदस्य के पदों के लिए मतों की गिनती संबंधित पंचायत मुख्यालय पर होगी और प्रक्रिया पूर्ण होते ही चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे ।
राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रधान, उप प्रधान तथा पंचायत सदस्यों के रिक्त पदों के चुनाव को लेकर संबंधित ग्राम पंचायत में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू रहेगी।
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