जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 4,44,757 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 25,000 रूपये हर्जाना और 10,000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजन गुप्ता और सदस्यों विभूती शर्मा और यशवंत सिंह ने सदर तहसील के पाखरी (टांडु) निवासी रंजीत सिंह पुत्र पंजकू राम की शिकायत को स्वीकारते हुए श्री राम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त 4,44,757 रूपये की राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने का फैसला सुनाया है।
अधिवक्ता आर के चावला के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता का इकोमेट आइशर ट्रक बीमा कंपनी के पास पंजीकृत था। साल 2015 में वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर ये बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। शिकायतकर्ता ने दुर्घटना के बाद वाहन की क्षति संबंधी सभी दस्तावेज कंपनी के सर्वेयर को उपलब्ध करवा कर वाहन के मुआवजे की मांग की थी। लेकिन कंपनी की ओर से मुआवजा तय नहीं किया गया। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दायर की थी।
शिकायत के जबाब में बीमा कंपनी का कहना था कि शिकायतकर्ता ने घटना की सूचना देरी से दी थी। फोरम ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथारटी (इरडा) के सर्कुलर का हवाला देते हुए कंपनी के मुआवजा निर्धारित न करने के लिए देर से सूचित करने के आधार को खारिज कर दिया। जिसके चलते फोरम ने माना कि बीमा कंपनी अनुचित सेवा पद्धति में संलिप्त है और उनकी सेवाओं में कमी है। ऐसे में फोरम ने कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।