<p>सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए पहले लॉकडाऊन और अब कर्फ्यू घोषित कर रखा है। बावजूद इसके कुछ लोग सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। इस आदेश के साथ यह भी सख्त हिदायत दी जा रही है कि पुलिस और जिले के अधिकारी, इलाकों में गश्त करेंगे और यदि इन आदेशों की अवज्ञा/अवहेलना की जाएगी तो उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी।</p>
<p>मंगलवार को जंजैहली पुलिस ने होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनके वाहन भी जब्त कर लिए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिवक्ता हेमसिंह ठाकुर ने बताया कि इस धारा के अंतर्गत लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश की अवज्ञा करने वाले व्यक्ति को दण्डित करने का प्रावधान किया गया है।जब प्रशासन की ओर से लागू किसी ऐसे नियम जिसमें जनता का हित छुपा होता है, कोई इसकी अवमानना करता है तो प्रशासन उस पर धारा 188 के तहत कार्रवाई कर सकता है।</p>
<p>उन्होंने बताया कि इस धारा के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति को छह महीने तक की जेल की सजा दिए जाने का प्रावधान है। वैसे इस सेक्शन के तहत एक माह के साधारण कारावास या जुर्माना या जुर्माने के साथ कारावास की सजा दोनों हो सकते हैं, यह जुर्माना 200 रुपये से 1000 रुपए तक हो सकता है। 6 महीने की सजा तब बनती है, जब अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य , सुरक्षा के लिए खतरे का या दंगे का कारण बनती है।</p>
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