पत्नी की हत्या करने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने आरोपी पति को कठोर उम्र कैद और दस हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।आरोपी द्वारा जुर्माना राशि अदा न करने पर उसे दो साल की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश (एक) पी सी राणा के न्यायलय ने भादंस की धारा 302 के तहत अभियोग साबित होने पर चच्योट निवासी प्रकाश चंद पुत्र डागी राम को उक्त सजा का फैसला सुनाया है।
इस मामले के तथ्यों के अनुसार 13 जनवरी 2020 को चच्योट पंचायत के उप प्रधान को सूचना मिली कि आरोपी की पत्नी पार्वती देवी संदेहास्पद परिस्थितियों में मर गई है। जिस पर पुलिस का दल थाना प्रभारी की अगुवाई में घटनास्थल पर पहुंचा। जहां पर मृतका के भाई सुरेश कुमार ने अपना ब्यान दर्ज करवाया कि उनकी बहन पार्वती देवी की शादी आरोपी के साथ करीब 25 साल पहले शादी हुई थी। शादी के बाद से ही आरोपी उनकी बहन को मानसिक यंत्रणा दे रहा है
और मारपीट कर रहा है। उन्हें पता चला कि पार्वती की बीमार है। जब वह अपनी बहन के घर चच्योट गांव में पहुंचा तो वहां बहुत से लोग इकट्ठा था। जब वह कमरे में गया तो उसने अपनी बहन को मृत अवस्था ने पाया। उसने जब आरोपी से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने रात को पार्वती को दो-चार थप्पड मारे थे। जब सुरेश ने मृतका के शरीर की जांच की तो उसके शरीर में कई चोटें आई हुई थी। जिस पर उन्होंने मृतका का पोस्ट मार्टम करवाने और आरोपी के खिलाफ जांच करने की मांग की थी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को हिरासत में लिया था।
पोस्टमार्टम में चिकित्सक का कहना था कि मृतका के शरीर पर 29 चोटें आई थी। ये चोटें लकडी के डंडे से संभव है और ये चोटें मृतका की मौत पर्याप्त हैं। तहकीकात पूरी होने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या करने का अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 24 गवाहों के ब्यान कलमबंद करवाए गए।
अभियोजन पक्ष की पैरवी लोक अभियोजक राजीव कुमार शर्मा ने की। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों व मेडिकल रिकार्ड से आरोपी के खिलाफ पत्नी की हत्या करने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को कठोर उम्र कैद और जुर्माने का उक्त फैसला सुनाया है।