<p>कुल्लू जिला के मणिकर्ण घाटी में होटकोर्ट के निदेश पर जिला प्रशासन ने मणिकर्ण घाटी में तीसरे चरण में 35 होटल,होमस्टे और रेस्ट्रोरेंट सील बंद कर दिए हैं। जिसमें प्रशासन की टीम ने मणिकर्ण,कसोल,कटगला रोपा,छलाल,चोज,तुलगा पुलगा,कालगा,तोष में अबैध व्यवसायिक संस्थानो को सील बंद कर दिया । जिसमें कटागला रोपा में 2 छलाल रोपा मे 2 , चनाल बहेड़ 1 ,चोज 5,तोष 9,तुलगा 1 ,पुलगा 2, कालगा 7, मणिकर्ण 4, कसोल में 2 में टोटल 35 व्यवसायिक संस्थान सील बंद कर दिए है। वहीं 8 होटल मालिकों ने डिमार्केशन और दस्तावेज प्रक्रिया पूरी की है और मणिकर्ण में 4 होटल मालिकों ने रूपी नोतोड़ के तहत हाईकोर्ट से स्टे लिया है।</p>
<p>वहीं एसडीएम कुल्लू अमित गुलेरिया ने कहा कि मणिकर्ण घाटी में हाईकोर्ट के आदेश पर तीसरे चरण में 63 व्यवसायिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिए थे जिसमें से 16 होटल् मालिकों ने डिमार्केशन और दस्तावेज पहले ही पूरी कर दी थी और 8 होटल मालिकों ने डिमार्केशन के बाद प्रक्रिया पूरी कर दी है। वहीं 4 होटल मालिकों ने हाईकोर्ट से रूपी नोतोड़ के तहत स्टे ले लिया। उन्होंन कहा कि स्थानीय लोगों का सहयोग मिला और किसी तरह की कोई विरोध नहीं हुआ।उन्होंने कहा कि शांति पूर्वक तरीके से प्रशासन ने सिलिंग की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। जिसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेजी जाएगी।</p>
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