जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने मंडी जिले में प्याज की कीमतों पर नियंत्रण को लेकर अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक थोक और परचून विक्रेताओं के लिए अधिकतम लाभांश दरें तय की गई हैं। उपायुक्त ने यह अधिसूचना प्याज के दामों पर नियंत्रण रखने के लिए प्रदेश सरकार की अधिसूचना के अनुसरण में जारी की है।
गौरतलब है कि हिमाचल सरकार ने प्याज की कीमतों पर नियंत्रण के लिए हाल ही में अधिसूचना जारी की थी, जिसके अनुसार प्याज के मामले में अगले दो माह के लिए प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश, 1977 के प्रावधानों को लागू करने को कहा गया था। जिला दण्डाधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने बुधवार को अधिसूचना जारी करते हुए जिले में थोक विक्रेताओं के लिए प्याज की लाभांश दरें 5 प्रतिशत तथा परचून की 24 प्रतिशत (जिसमें परिवहन भाड़ा, चढ़ाना, उतारना व अन्य खर्च शामिल हैं) निर्धारित की हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी नियन्त्रण आदेश, 1977 के खण्ड 3 (1) डी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यिह अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना के मुताबिक कोई भी थोक या परचून व्यापारी प्याज पर इससे अधिक लाभांश नहीं ले पाएगा। व्यापारियों को इसके खरीद वाउचर अपने पास रखना अनिवार्य होगा। सभी व्यापारियों से आह्वान किया गया है कि वे इन प्रावधानों का पालन करना सुनिश्चित करें। इसका उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
प्याज की कीमत से सम्बन्धित शिकायत के लिए इन नंबरों पर करें सम्पर्क
ऋग्वेद ठाकुर ने उपभोक्ताओं से अपील है कि यदि उन्हें प्याज की कीमतों से सम्बन्धित किसी भी तरह की शिकायत हो तो वे खाद्य आपूर्ति विभाग मंडी के दूरभाष नम्बर-01905-222197 के अलावा सम्बन्धित निरीक्षकों के मोबाइल नम्बरों पर भी सम्पर्क कर सकते हैं। सदर विकास खण्ड में खाद्य निरीक्षक परस राम से 98166-63692, सुन्दरनगर में राम स्वरूप से 94184-81968, बल्ह में सुनित बाला से 94181-82252, गोहर में लेख राम से 98571-66115, करसोग में जगत राम से 98073-84496, सराज में विकास कुमार से 94597-67708, सरकाघाट में पंकज शर्मा से 94189-77784, धर्मपुर में देसराज से 94182-04170, द्रंग स्थित पधर में मनोज चौहान से 70187-36291 और चौन्तड़ा स्थित जोगिन्द्रनगर में कर्म चन्द पूरी से उनके मोबाइल नम्बर 83509-52150 पर सम्पर्क किया जा सकता है।