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सरकार का नया नियम, होटल-रेस्तरां को हर रोज 12 बोतलें शराब बेचना होगा जरूरी

पी. चंद, शिमला |

प्रदेश सरकार एक तरफ जंहा नशे को खत्म करने की बात कर रही है। वंही दूसरी तरफ होटल और रेस्तरां मालिक पर शराब का बढ़ा हुआ कोटा उठाने का दबाव बना रही है। होटल और रेस्तरां मालिकों को सरकार ने नई आबकारी एवं कराधान नीति 2019-20 के नियमों अनुसार 12 बोतलें हर रोज दिन में बेचने का फरमान जारी कर दिया है।

शिमला होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन ने बताया कि सरकार ने जो शर्ते रखी हैं उन्हें हिमाचल प्रदेश के होटल और बार उठाने में असमर्थ है। अगर होटल और बार न्यूनतम कोटा न उठाते हैं तो होटल और बार पर भारी जुर्माना लगाने और लाइसेंस रद्द करने की भी प्रावधान किया गया है जिसका एसोसिएशन विरोध करती है ।

एसोसिएशन का कहना है कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन के लिए जाना जाता है लेकिन सरकार के इस तरह के फरमान से पर्यटन कारोबार पर भी बुरा असर पड़ेगा। सरकार ने रेस्तरां होटलों और बार मे शराब परोसने और बिक्री के लिए लाइसेंस शुल्क में भी वृद्धि की गई है। एसोसिएशन ने कहा है कि अगर सरकार जल्द इस विषय पर कोई राहत नहीं देती है तो वे इस निर्णय को लेकर कोर्ट में भी गुहार लगाएंगे।