Himachal birth and death registration changes: हिमाचल प्रदेश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण को लेकर नए नियम अधिसूचित किए गए हैं, जिनके तहत अब पंजीकरण का प्रक्रिया नए प्रारूप के अनुसार होगी। स्वास्थ्य विभाग की सचिव, एम. सुधा देवी की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ये नियम हिमाचल प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2024 के तहत लागू होंगे। यह नियम अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन के साथ तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।
नियम-5 में किए गए संशोधन में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए नाम में पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम का प्रारूप तय किया गया है। इसके अलावा, पंजीकरण में तारीख का प्रारूप भी दिन-मास-वर्ष के हिसाब से दिया जाएगा। इसमें दिन और माह के लिए दो अंकों का और वर्ष के लिए चार अंकों का मानक निर्धारित किया गया है।
नियम-7 में मृत्यु के कारण के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए संशोधन किए गए हैं। इसके तहत बीमारी का विवरण भी पंजीकरण में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, नियम-8 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में उदाहरण के स्थान पर जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र देने का प्रावधान किया गया है। नियम-9 में शुल्क को बढ़ाकर दो रुपए से 20 रुपए कर दिया गया है।
नियम-16 में संशोधन के अनुसार, अगर पंजीकरण में कोई अपराध किया जाता है, तो संबंधित जुर्माने को बढ़ा दिया गया है। अब कुछ अपराधों के लिए जुर्माना 250 रुपए तक हो सकता है। इसके साथ ही, विलंबित रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार के आदेश में भी बदलाव किए गए हैं।
इन बदलावों के साथ ही, नए प्रारूप भी निर्धारित किए गए हैं, जिसमें सभी आवश्यक जानकारी को सही तरीके से पंजीकरण में दर्ज किया जाएगा।
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